एक अप्रैल से हाइवे पर चलने वाली गाड़ियों के लिए नया नियम लागू हो जाएगा. इसमें लेन ड्राइविंग को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं. पहले चरण में 46 में से 15 सड़कों पर यह नियम लागू किया जाएगा, बस और गुड्स कैरियर को एक ही लेन में चलना होगा. नियम तोड़ने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और 6 महीने की कैद हो सकती है.