दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने पिछले साल दंगों से जुड़ी दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की विजिलेंस की एक रिपोर्ट को रद्दी का टुकड़ा बताया है.दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों में षड़यंत्र के मामले में जामिया के एक छात्र आसिफ इकबाल के खिलाफ अगस्त में एक सप्लीमेंट चार्जशीट दायर की थी. इसमें इकबाल का पुलिस के सामने कबूलनामा मीडिया में लीक हो गया. यह बयान मीडिया चैनलों में और पोर्टल में चलता है. इकबाल ने इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और छवि खराब होने का हवाला दिया था. कोर्ट ने चैनल औऱ दिल्ली पुलिस को नोटिस देकर मीडिया लीक पर रिपोर्ट मांगी थी. जज ने इस विजिलेंस रिपोर्ट (Vigilance Report) को रद्दी कागज का टुकड़ा बताया है और दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई.