साइबर और आईटी कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल ने एनडीटीवी से डिजिटल इंडिया बिल पर कहा कि यह साइबर क्राइम का गोल्डन युग है. हमें सख्त पनिशमेंट का प्रावधान करना होगा. मौजूदा IT Act दो-तीन साइबर क्राइम को छोड़कर बाकी को जमानती अपराध मानता है. सोशल मीडिया क्राइम पूरी तरह से कवर नहीं होते. पिछले दो दशकों में साइबर क्राइम के मामलों में हम ज्यादा conviction नहीं करा पाए हैं..भारत में साइबर क्राइम के मामलों में conviction का रेशियो 1% से भी कम है, क्योंकि प्रॉसीक्यूशन के सामने यह चुनौती होती है कि किस तरह कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस साइबर क्राइम के मामलों में पेश करें.