आरोपी को दोषी ठहराने के लिए ऐसा बयान मान्य नहीं : SC

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  • प्रकाशित: अक्टूबर 29, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने नशीले पदार्थों से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि NDPS एक्ट के तहत किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष आरोपी के बयान को सबूत नहीं माना जा सकता. इसे अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की खंडपीठ ने बहुमत से दिए गए अपने निर्णय में यह राय दी.

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