तीन तलाक बिल लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा के टेस्ट में फिलहाल फेल हो गया है. 3 तलाक़ बिल संसद में पेश किया गया है. इस बिल के मुताबिक एक बार में तीन तलाक़ को अपराध माना जाएगा. 3 तलाक़ देने पर 3 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान होगा. पत्नी गुज़ारा भत्ते की हक़दार होगी. ये ग़ैर ज़मानती अपराध होगा. नाबालिग़ बच्चे की कस्टडी मां को मिलेगी.