गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. मंत्रालय ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है और अधिकारियों को सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में गिरफ्तारी और तलाशी की ताकत भी दे दी गई. यानी कि अब मजिस्ट्रेट के आदेश और वॉरंट के बिना भी बीएसएफ इस अधिकार क्षेत्र के अंदर गिरफ्तारी और तलाशी अभियान जारी रख सकता है.