Rajasthan Conversion Bill: राजस्थान सरकार ने धर्मांतरण विरोधी बिल में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस नए बिल के तहत जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर न्यूनतम 7 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और 25 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। नाबालिग, महिलाओं, दिव्यांगों या SC/ST वर्ग के खिलाफ अपराध पर 10-20 साल की जेल और 10 लाख जुर्माना, जबकि सामूहिक कन्वर्जन पर 20 साल से आजीवन कारावास और 25 लाख जुर्माना