बिहार के पूर्व सीएम को नहीं मिलेगा बंगला-गाड़ी

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  • प्रकाशित: फ़रवरी 19, 2019
उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी आजीवन सरकारी बंगला, गाड़ी और कर्मचारी की सुविधा नहीं मिलेगी. जहां सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को इन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा था, वहीं मंगलवार को पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के उस उस एक्ट को गैर संवैधानिक और सरकारी पैसे का दुरुपयोग बताया जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला, गाड़ी और कई कर्मचारियों की सुविधा मिली हुई थी.

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