सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक बड़े फैसले में गुरुवार को नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार रखी है. इसे 1985 में असम समझौते के बाद पेश किया गया था. जो मार्च 1971 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से रोकती थी. सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत के फैसले से धारा 6A को वैध करार दिया. सिर्फ जस्टिस जेबी पारदीवाला ने इस मुद्दे पर असहमति जतायी.