Karnataka News: कर्नाटक (Karnataka) के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) को हाई कोर्ट से राहत मिली है. कर्नाटक हाई कोर्ट (Katnataka High Court) ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच जारी रखने की मांग करने वाली सीबीआई सहित दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इस मामले में एक याचिका सीबीआई और दूसरी याचिका भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने दायर की थी. हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सीबीआई आय से अधिक संपत्ति के मामले में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की जांच को जारी नहीं रख सकती है, क्योंकि राज्य ने पहले ही सीबीआई से अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने की अनुमति वापस ले ली थी.
सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट जाने की छूट दी गई है, लेकिन फिलहाल वह उपमुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं कर सकती है. अब यह मामला लोकायुक्त को दिया गया है.