प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि 16 साल के आरोपी छात्र पर बालिग की तरह केस चलेगा. इस मामले में आरोपी छात्र 21 साल की उम्र तक बाल सुधार गृह में ही रहेगा. अदालत ने आरोपी छात्र को बालिग मानने का फैसला सोशल प्रोफाइलिंग और अपराध की गंभीरता के बाद फैसला लिया है. आरोपी ने जब अपराध किया था तो वह 16 साल पांच महीने का था.