Supreme Court का बड़ा फैसला, अब एसिड पीड़ितों और दिव्यांगों को भी मिलेगा बैंकिंग सेवाओं का फायदा

सुप्रीम कोर्ट ने एसिड पीड़ितों और दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला सुनाते हुए डिजिटल KYC मानदंडों में संशोधन के आदेश दिए हैं. अब एसिड हमलों के कारण चेहरा खराब होने या दृष्टि दोष वाले व्यक्ति भी बैंकिंग और ई-गवर्नेंस सेवाओं लाभ उठा सकेंगे. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सरकार को 20 दिशा निर्देश जारी किए हैं. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि डिजिटल एक्सेस का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार का एक अभिन्न अंग है. कोर्ट ने ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की जरूरत के मामले पर दाखिल जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया.

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