दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हलफनामें में दर्ज डिग्री मामले को लेकर कहा है कि मामला सुनवाई करने योग्य है। स्मृति पर आरोप है कि उन्होने अपनी डिग्री को लेकर अलग-अलग जानकारी दी। 2004 के लोकसभा, 2011 के राज्यसभा और 2014 के लोकसभा चुनाव के हलफनामें में शिक्षा के बारे में सूचना एक जैसी नहीं है।