AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीन तलाक बिल संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन बताकर विरोध किया और बिल पर सवाल उठाए. ओवैसी ने बिल को मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने वाला बताया. AIMIM सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एक बार में तीन तलाक से शादी खत्म नहीं हो सकती. अगर किसी नॉन-मुस्लिम पति पर केस हो तो उसे एक साल की सजा, लेकिन मुस्लिम पति को 3 साल की सजा. यह भेदभाव संविधान के खिलाफ है. यह महिलाओं के हितों के खिलाफ है.