NDTV Khabar

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जबरन अलग किए गए सलमान और शिखा को मिलाया

 Share

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एटा की श‍िखा को उसकी मर्जी के मुताबिक उसके पति सलमान उर्फ करन के साथ रहने की इजाजत दी है. कोर्ट ने पुलिस को हिफाजत से उसके पति के घर पहुंचाने का हुक्म भी दिया. एटा की सीएजेएम कोर्ट ने उसे सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया था, जिसने उसे उसके घर वालों को दे दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि बालिग होने पर व्यक्ति अपनी इच्छा से और अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकता है. कोर्ट ने एटा जिले की एक युवती द्वारा दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करने को जायज ठहराया और उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी. यह फैसला ऐसे वक्त आया है, जब यूपी में लव जिहाद (Love Jihad) के कई विवादित मामले सामने आए हैं.



Advertisement

 
 
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com