लाभ का पद मामला: आप के 8 विधायकों ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका

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  • प्रकाशित: जनवरी 24, 2018
दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के अयोग्य होने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगी. आप विधायकों ने उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी है जिसमे उनको संसदीय सचिव होने के चलते लाभ के पद पर होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था. आप विधायकों ने रणनीति के तौर पर अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की है. पर हाईकोर्ट में सिर्फ आठ विधायकों ने ही याचिका दाखिल की है.

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