दिल्ली उच्च न्यायालय से राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाडी को जमानत मिलने के कुछ ही घंटे बाद सह आरोपियों ललित भनोट और एम जयचंद्रन ने भी उसी आधार पर राहत दिए जाने की मांग की।
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नई दिल्ली:
दिल्ली उच्च न्यायालय से राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाडी को जमानत मिलने के कुछ ही घंटे बाद सह आरोपियों ललित भनोट और एम जयचंद्रन ने भी उसी आधार पर राहत दिए जाने की मांग की।
आयोजन समिति के पूर्व महासचिव ललित भनोट और पूर्व कोषाध्यक्ष जयचंद्रन ने जमानत दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि खेलों से जुड़े घोटाले के एक मामले में उनके खिलाफ भी वही आरोप हैं जो कलमाडी और आयोजन समिति के पूर्व महानिदेशक वी के वर्मा के खिलाफ हैं। उन दोनों को आज ही जमानत मिली है।
उनकी जमानत याचिकाओं पर अदालत ने सीबीआई को 21 जनवरी तक जवाब देने को कहा। विशेष सीबीआई न्यायाधीश तलवंत सिंह ने इस संबंध में सीबीआई को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
भनोट को जमानत दिए जाने की दलील देते हुए वकील रमेश गुप्ता ने उच्चतम न्यायालय के कई फैसलों का हवाला दिया और कहा कि भनोट को कलमाडी से काफी पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और वह पिछले साल 23 फरवरी से ही हिरासत में हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ वही आरोप हैं जो कलमाडी और वर्मा के खिलाफ हैं।
सीबीआई ने भनोट की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए समय की मांग की। इस पर भनोट ने नियमित जमानत याचिका के निबटारे तक अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया। उनके वकील ने कहा कि नियमित जमानत याचिका पर अभियोजन को नोटिस जारी किए जाने तक अदालत को अंतरिम जमानत देने का अधिकार है। जयचंद्रन के वकील ने भी कहा कि उनके मुवक्किल को भी समता के आधार पर जमानत दी जानी चाहिए।
आयोजन समिति के पूर्व महासचिव ललित भनोट और पूर्व कोषाध्यक्ष जयचंद्रन ने जमानत दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि खेलों से जुड़े घोटाले के एक मामले में उनके खिलाफ भी वही आरोप हैं जो कलमाडी और आयोजन समिति के पूर्व महानिदेशक वी के वर्मा के खिलाफ हैं। उन दोनों को आज ही जमानत मिली है।
उनकी जमानत याचिकाओं पर अदालत ने सीबीआई को 21 जनवरी तक जवाब देने को कहा। विशेष सीबीआई न्यायाधीश तलवंत सिंह ने इस संबंध में सीबीआई को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
भनोट को जमानत दिए जाने की दलील देते हुए वकील रमेश गुप्ता ने उच्चतम न्यायालय के कई फैसलों का हवाला दिया और कहा कि भनोट को कलमाडी से काफी पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और वह पिछले साल 23 फरवरी से ही हिरासत में हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ वही आरोप हैं जो कलमाडी और वर्मा के खिलाफ हैं।
सीबीआई ने भनोट की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए समय की मांग की। इस पर भनोट ने नियमित जमानत याचिका के निबटारे तक अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया। उनके वकील ने कहा कि नियमित जमानत याचिका पर अभियोजन को नोटिस जारी किए जाने तक अदालत को अंतरिम जमानत देने का अधिकार है। जयचंद्रन के वकील ने भी कहा कि उनके मुवक्किल को भी समता के आधार पर जमानत दी जानी चाहिए।
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