केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने बुधवार को राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व महासचिव ललित भनोट एवं चार अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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नई दिल्ली:
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने बुधवार को राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व महासचिव ललित भनोट एवं चार अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। ये अधिकारी के राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं।
इन अधिकारियों पर टाइमिंग, स्कोरिंग एवं रिजल्ट (टीएसआर) से जुड़े उपकरणों की खरीद में अनियमितता बरतने का आरोप है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2010 में हुआ था।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश तलवंत सिंह ने कहा, "सभी पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की जाती है।"
भनोट के अलावा इस मामले में आयोजन समिति के पूर्व अधिकारी एम. जयचंद्रन, सुरजीत लाल और एएसवी प्रसाद शामिल हैं।
इसके अलावा हैदराबाद की एकेआर कंस्ट्रक्शन कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एके रेड्डी शामिल हैं।
न्यायालय ने कहा कि दस्तावेजों की समीक्षा के बाद इस मामले की सुनवाई दैनिक आधार पर का जा सकती है।
इन अधिकारियों पर टाइमिंग, स्कोरिंग एवं रिजल्ट (टीएसआर) से जुड़े उपकरणों की खरीद में अनियमितता बरतने का आरोप है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2010 में हुआ था।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश तलवंत सिंह ने कहा, "सभी पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की जाती है।"
भनोट के अलावा इस मामले में आयोजन समिति के पूर्व अधिकारी एम. जयचंद्रन, सुरजीत लाल और एएसवी प्रसाद शामिल हैं।
इसके अलावा हैदराबाद की एकेआर कंस्ट्रक्शन कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एके रेड्डी शामिल हैं।
न्यायालय ने कहा कि दस्तावेजों की समीक्षा के बाद इस मामले की सुनवाई दैनिक आधार पर का जा सकती है।
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