तंगलान और कंगुआ की रिलीज पर अटकी तलवार, कोर्ट ने क्यों कहा एक-एक करोड़ दो और फिल्म रिलीज करो ?

कंगुआ और तंगलान की रिलीज डेट को लेकर इस तरह की खबर ने फैन्स को टेंशन में डाल दिया है.

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तंगलान और कंगुआ की रिलीज पर लटकी तलवार
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नई दिल्ली:

चियान विक्रम की तंगलान जो रिलीज से बस कुछ ही दिन दूर है और सूर्या की 'कांगुवा' मुश्किल में है. ऐसा इसलिए क्योंकि मद्रास उच्च न्यायालय ने स्टूडियो ग्रीन के निर्माता केई ज्ञानवेल राजा को दोनों फिल्मों की रिलीज से पहले 1-1 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है. तंगलान 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है जबकि कांगुवा 10 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आएगी. द हिंदू की एक रिपोर्ट की मानें तो जस्टिस जी जयचंद्रन और न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन ने एक आधिकारिक नियुक्तकर्ता की दायर याचिका के आधार पर प्रोडक्शन हाउस स्टूडियो ग्रीन को बताई गई राशि का भुगतान चुकाने का आदेश दिया.

सालों पहले स्टूडियो ग्रीन और दिवंगत रियल एस्टेट एजेंट अर्जुनलाल सुंदरदास ने 40-40 करोड़ रुपये का निवेश करके मिलकर एक फिल्म बनाने का फैसला किया था. जबकि सुंदरदास ने एक शुरुआती रकम चुकाई थी जो प्री-प्रोडक्शन पर खर्च की गई फिर उन्होंने पैसों की तंगी के चलते इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का विकल्प चुना. इसके बाद सुंदरदास ने स्टूडियो ग्रीन के खिलाफ याचिका दायर की. उच्च न्यायालय ने रियल एस्टेट एजेंट और फाइनेंसर अर्जुनलाल सुनेरदास को दिवालिया घोषित किए जाने के बाद उनसे निपटने के लिए नियुक्त किया था.

2019 में एक खंडपीठ ने प्रोडक्शन हाउस को 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 10.35 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया. ज्ञानवेल राजा के वकील ने कहा कि सुंदरदास द्वारा फिल्म के निर्माण के लिए तय राशि का भुगतान ना कर पाने के बाद उन्होंने और सुंदरदास ने एक सौदा किया. उन्होंने आगे कहा कि सुंदरदास ज्ञानवेल राजा को दी गई राशि के बदले में 'ऑल इन ऑल अझगुराजा', 'बिरयानी' और 'मद्रास' फिल्मों के हिंदी रीमेक अधिकार बेच सकते हैं.

स्टूडियो ग्रीन द्वारा 2019 के आदेश का पालन न किए जाने के बाद आधिकारिक नियुक्तकर्ता ने एक याचिका दायर की. इसके अलावा ज्ञानवेल के वकील ने हिंदी अधिकारों के संबंध में सुंदरदास के पास मौजूद दस्तावेज की केवल एक फोटोकॉपी पेश की थी. इसलिए आधिकारिक नियुक्तकर्ता ने भुगतान किए जाने तक स्टूडियो ग्रीन की आगामी फिल्मों की रिलीज रोकने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय से मदद मांगी.

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