सैफ अली खान हमले मामले में पुलिस ने दायर की चार्जशीट, चाकू के तीन टुकड़े साबित कर रहे हैं सच कि हमलावर ने...

सैफ अली खान पर हुए हमले मामले में एक चार्जशीट दायर की गई है. इसमें कई सबूतों के बारे में बात की गई है.

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सैफ अली खान हमले मामले में नई अपडेट
नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में मंगलवार को पुलिस ने बांद्रा कोर्ट में चार्जशीट दायर की. यह चार्जशीट एक हजार से ज्यादा पन्नों की है और इसमें कई महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश किए गए हैं, जो जांच के दौरान आरोपी शरीफुल इस्लाम के खिलाफ मिले थे. पुलिस के मुताबिक इस चार्जशीट में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के बारे में भी बताया गया है, जो इस मामले में एक अहम बिंदु साबित हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, घटनास्थल से जो चाकू का टुकड़ा मिला, सैफ अली खान के शरीर से और आरोपी के पास से मिला था, वह सभी एक ही चाकू के तीन अलग-अलग टुकड़े थे. इससे यह साफ होता है कि हमलावर ने सैफ अली खान पर हमला करने के लिए उसी चाकू का इस्तेमाल किया था.

इसके अलावा, पुलिस को जांच के दौरान आरोपी शरीफुल इस्लाम के बाएं हाथ की उंगलियों के निशान भी मिले हैं. इन फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट के बारे में भी चार्जशीट में बताया गया है जिससे आरोपी की संलिप्तता और भी साफ होती है. बांद्रा पुलिस ने इस मामले में आरोपी शरीफुल इस्लाम को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. अब चार्जशीट दायर करने के साथ ही मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है.

बता दें कि इस मामले में आरोपी शहजाद ने जमानत याचिका भी दायर कर रखी है. बुधवार को आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है. पिछली सुनवाई में पुलिस ने अदालत में कहा था कि आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद एक बांग्लादेशी नागरिक है और भारत में अवैध रूप से रह रहा है. अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया तो वह बांग्लादेश भाग सकता है और जांच में हस्तक्षेप कर सकता है. आरोपी की जमानत पर रिहाई से यह संभावना जताई जा सकती है कि वह फिर से ऐसे गंभीर अपराधों में लिप्त हो सकता है. वहीं आरोपी ने कहा है कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है.

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बता दें कि सैफ पर उनके बांद्रा स्थित घर में 16 जनवरी की सुबह हमला हुआ था. अभिनेता को कई जगह चोट आई थी. अपनी चोटों के बावजूद सैफ अपने बेटे तैमूर के साथ खुद ही अस्पताल पहुंचे थे. यह मामला बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है, जो मुंबई सेशन कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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