Rajpal Yadav से कोर्ट में जज ने ऐसा क्या पूछा कि एक्टर ने जोड़ लिए हाथ, बताया 2016 में क्या क्या हुआ था

Rajpal Yadav News: राजपाल यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में 18 मार्च को हुई सुनवाई में 2016 की वो पूरी घटना बताई जब वो रकम चुकाने की जुगत में थे लेकिन दूसरी पार्टी उन्हें जेल जाते देखना चाहती थी.

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Rajpal Yadav News: राजपाल यादव 18 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में मौजूद थे
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नई दिल्ली:

बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव (Rajpal Yadav) एक लंबे समय से चेक बाउंस के मामले में कानूनी परेशानी झेल रहे हैं. हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें अहम राहत मिली है, लेकिन साथ ही सख्त चेतावनी भी जारी की है. अदालत ने राजपाल यादव की अंतरिम जमानत को 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. 1 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने मामले की गहराई और अब तक की गई भुगतान की राशि को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया.

कोर्ट ने साफ कहा कि अगर बकाया राशि चुका दी जाती है, तो यह विवाद यहीं खत्म हो सकता है, नहीं तो आखिरी फैसला सुनाया जाएगा. सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने बताया कि ‘मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड' को अब तक 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है. इसके अलावा, 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी कोर्ट में जमा किया जा रहा है. वकील ने नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल होने की जानकारी दी और अंतरिम जमानत खत्म होने के कारण राहत की अपील की.

जज ने राजपाल यादव से सीधे पूछा कि क्या उन्होंने वाकई कर्ज लिया था. राजपाल ने हामी भरी. कोर्ट ने याद दिलाया कि उन्हें पहले भी कई मौके दिए गए थे, लेकिन भुगतान नहीं हुआ. इस पर राजपाल यादव ने हाथ जोड़कर कहा कि 2016 में कोर्ट ने 10 करोड़ 40 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया था. उन्होंने एक दोस्त की 28 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज पेश किए थे. उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने कुछ राशि जमा की थी, लेकिन कंपनी ने बाकी पैसा लेने के बजाय उन्हें जेल भेजने पर जोर दिया. जेल जाने के बाद भुगतान की प्रक्रिया रुक गई. 

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राजपाल ने दावा किया कि एक फिल्म में 22 करोड़ रुपये लगे थे, जिससे उन्हें कुल 17 करोड़ का नुकसान हुआ है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बार अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया. जज ने कहा कि यह राजपाल यादव के लिए आखिरी मौका है. बकाया राशि चुकाने पर केस खत्म हो जाएगा, वरना कानूनी प्रक्रिया के अनुसार फैसला होगा. अदालत ने निर्देश दिया कि 1 अप्रैल की सुनवाई किसी भी स्थिति में टाली नहीं जाएगी और उसी दिन मामले का अंतिम निपटारा किया जाएगा.
 

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