राजपाल यादव ने 9 करोड़ के चेक बाउंस केस के बीच पहला पोस्ट, अक्षय कुमार के साथ शेयर किया वीडियो, लिखी ये बात

वेलकम टू द जंगल एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है क्योंकि 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में उनकी सजा को बरकरार रखा गया है. 

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चेक बाउंस केस के फैसले के बीच राजपाल यादव ने अक्षय कुमार के साथ शेयर किया वीडियो
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को बीते दिन दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा. दरअसल, चेक बाउंस के मामलों में अदालत ने उनकी सजा को बरकरार रखते हुए निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अभिनेता को बकाया रकम चुकाने के लिए कई मौके दिए गए लेकिन वह अपने वादों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रहे. इन सबके बीच इंस्टाग्राम पर राजपाल यादव ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वह अक्षय कुमार के साथ नजर आ रहे हैं. यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद कुछ यूजर्स का कहना है कि कोर्ट के फैसले का एक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ा है. 

अक्षय कुमार के साथ शेयर किया वीडियो

राजपाल यादव ने एक मसाला एड का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपने को स्टार अक्षय कुमार के साथ नजर आ रहे हैं. वहीं दोनों की मजाकिया कैमेस्ट्री देखने को मिल रही है. हालांकि हैरानी की बात यह है कि अक्षय कुमार ने यह वीडियो कुछ समय पहले शेयर किया था. जबकि राजपाल यादव ने कोर्ट के फैसले के बाद इसे इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अक्षय कुमार और राजपाल यादव हाल ही में फिल्म वेलकम टू द जंगल में नजर आए थे, जिसकी तारीफ हर तरफ हो रही है. 

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राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में कोर्ट का फैसला

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने राजपाल यादव के आचरण को संदिग्ध बताया और आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, इसलिए उन्हें तीन महीने की जेल की सजा भुगतनी होगी. हालांकि, उन्हें इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए दो महीने का समय भी दिया गया है. जेल की सजा के साथ-साथ अदालत ने हर मामले में 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस तरह चेक बाउंस के सातों मामलों में कुल जुर्माना 7.35 करोड़ रुपये बनता है. अदालत के आदेश के अनुसार, प्रत्येक मामले में 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपए शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे जबकि 25 हजार रुपए राज्य को जमा कराए जाएंगे. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राजपाल यादव यदि इस फैसले को चुनौती देना चाहते हैं, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए दो महीने का समय दिया जाता है. 

राजपाल यादव चेक बाउंस मामला

यह पूरा मामला अभिनेता की फिल्म 'अता पता लापता' के निर्माण से जुड़ा है. साल 2010 में इस फिल्म के लिए राजपाल यादव ने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी और तय समय पर कर्ज की रकम वापस नहीं की जा सकी. बाद में भुगतान के लिए जारी किए गए कई चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद कंपनी ने उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ सात अलग-अलग मामले दर्ज कराए. इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पहले राजपाल यादव और उनकी पत्नी को छह महीने की सजा सुनाई थी. बाद में सेशन कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा. इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट ने पहले उनकी सजा पर अंतरिम रोक लगाई थी और समझौते के लिए समय देते हुए बकाया राशि चुकाने का अवसर भी दिया था. कई बार आश्वासन देने के बावजूद भुगतान पूरा नहीं किया गया. इस वजह से दिल्ली हाईकोर्ट ने अब उनकी सजा को बरकरार रखा है. 

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