मनोज बाजपेयी ने आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दी प्रतिक्रिया, बोले-वे दया के पात्र लेकिन...

अदालत ने 11 अगस्त के अपने आदेश में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इलाके आवारा कुत्तों से मुक्त हों.

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मनोज बाजपेयी ने आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दी प्रतिक्रिया
नई दिल्ली:

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है, जिसमें अदा शर्मा, वरुण धवन, जान्हवी कपूर और रवीना टंडन जैसी कई बॉलीवुड हस्तियां इस फैसले के खिलाफ खुलकर बोल रही हैं. अब, मनोज बाजपेयी भी इसमें शामिल हो गए हैं, लेकिन इस मामले पर उनका रुख ज़्यादा तटस्थ है. सोमवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर, गैंग्स ऑफ़ वासेपुर के अभिनेता ने लिखा कि "डर" किसी कुत्ते के भाग्य का फैसला करने का कारण नहीं होना चाहिए. बाजपेयी ने कहा कि "इन जानवरों ने सड़कों को नहीं चुना और वे दया के पात्र हैं," लेकिन लोग भी "सुरक्षित महसूस करने के हकदार हैं". आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता "सहानुभूति" होना चाहिए.

अदालत ने 11 अगस्त के अपने आदेश में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इलाके आवारा कुत्तों से मुक्त हों. अदालत ने यह भी आदेश दिया कि पकड़े गए जानवरों को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए. इसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित भारत के कई हिस्सों में पशु प्रेमियों और अधिकार समूहों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और अदालत से अपने आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया.

प्रतिक्रिया के बाद, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. पीठ ने कहा कि वह सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एक अंतरिम आदेश पारित करेगी. मेहता ने दलील दी, "लोकतंत्र में, एक मुखर बहुमत होता है और एक ऐसा बहुमत होता है जो चुपचाप पीड़ित होता है. हमने लोगों के चिकन, अंडे आदि खाते और फिर पशु प्रेमी होने का दावा करते हुए वीडियो देखे थे. यह एक ऐसा मुद्दा था जिसका समाधान किया जाना था. बच्चे मर रहे थे... रेबीज नहीं रुका, अगर आपने उन्हें टीका भी लगाया, तो भी बच्चों के अंग-भंग होने की घटनाएं नहीं रुकीं."

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों का हवाला देते हुए, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 2024 में 37 लाख कुत्तों के काटने की घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 305 रेबीज से मौतें हुईं, जिनमें से ज़्यादातर 15 साल से कम उम्र के बच्चों की थीं. उन्होंने आगे कहा, "कुत्तों को मारना ज़रूरी नहीं है... उन्हें अलग करना होगा. माता-पिता बच्चों को खेलने के लिए बाहर नहीं भेज सकते. कोई भी जानवरों से नफ़रत नहीं करता."

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