कितने अमीर थे करिश्मा कपूर के एक्स पति संजय कपूर? मौत के बाद जायदाद के लिए आमने-सामने सास और बहू

संजय कपूर की मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी को लेकर छिड़ा विवाद कोर्ट तक पहुंच गया है. संजय कपूर की पत्नी प्रिया और मां प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर आमने सामने आ गई हैं.

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संजय कपूर की संपत्ति को लेकर नहीं थम रहा विवाद
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नई दिल्ली:

मशहूर बिजनेसमैन संजय कपूर के अचानक निधन के बाद उनकी अरबों की संपत्ति अब परिवार के भीतर बड़ी कानूनी जंग का कारण बन गई है. मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट में है, जहां 30 अप्रैल को इस हाई-प्रोफाइल प्रॉपर्टी विवाद पर अहम फैसला आने वाला है. लेकिन फैसले से पहले ही इस कहानी ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है, क्योंकि सास रानी कपूर और बहू प्रिया कपूर सचदेव आमने-सामने हैं. आखिर संजय कपूर के पास कितनी संपत्ति थी और कैसे ये विवाद परिवार के अंदर से निकलकर कोर्टरूम तक पहुंच गया, यही जानना सबसे ज्यादा दिलचस्प है.

इतने हजार करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गए संजय कपूर

करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड कितने अमीर हैं इसकी चर्चा अक्सर होती रहती है. प्रॉपर्टी की बात करें तो संजय कपूर आरके फैमिली ट्रस्ट के इकलौते ओनर थे. जिनके पास Aureus Investments Pvt Ltd के जरिए सोना कॉम स्टार में प्रमोटर की हिस्सेदारी है. फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक संजय कपूर की कुल प्रॉपर्टी 10,300 करोड़ रुपये (1.2 बिलियन डॉलर) से 13,000 करोड़ रुपये के बीच है, जबकि सोना कॉम स्टार की मार्केट वैल्यू 31,000 करोड़ रुपये आंकी गई है. इसे लेकर ही मां रानी कपूर और पत्नी प्रिया सचदेव के बीच विवाद चल रहा है.

क्या प्रॉपर्टी में से मिलेगा करिश्मा कपूर को हिस्सा?

आपको बता दें कि प्रिया सचदेव से पहले संजय कपूर ने करिश्मा कपूर से 2003 में शादी की थी. कपल के दो बच्चे समायरा (2005) और कियान (2011) हैं. 2014 में कपल ने तलाक के लिए अर्जी दी थी जो 2016 में फाइनल हुआ. तलाक के बाद संजय और करिश्मा के बीच फाइनेंशियल सेटलमेंट हो गए थे ऐसे में करिश्मा कपूर को प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी से बाहर माना जा रहा है. हालांकि उनके बच्चे हकदार हैं.

क्या सौतेली बेटी को मिलेगा हिस्सा?

करिश्मा से तलाक के बाद संजय कपूर ने प्रिया सचदेव से शादी की, जिनसे इनका एक बेटा अजारियास है. अजारियास के अलावा संजय कपूरी की एक बेटी भी है जिसका नाम है सफीरा जो प्रिया की पहली शादी से है. अब सफीरा को संजय कपूर की संपत्ति में से हिस्सा मिलेगा या नहीं, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उनका नाम वसीयत में मौजूद है या नहीं और उसमें आखिर क्या लिखा है. कानूनी तौर पर, सौतेले बच्चे को तब तक उत्तराधिकार नहीं मिलता जब तक उसे कानूनी तौर पर गोद ना लिया गया हो.

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