करीना कपूर की किताब 'करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबिल' पर विवाद, बाइबिल शब्द के इस्तेमाल पर हंगामा, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

करीना कपूर ने प्रेग्नेंसी के दौरान के अपने अनुभवों को शेयर करते हुए एक किताब लिखी. इसके नाम पर अब विवाद छिड़ गया है.

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नई दिल्ली:

मशहूर फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर ने अपने गर्भावस्था के दौरान अनुभवों को साझा करने के लिए एक पुस्तक लिखी जिसका नाम दिया 'करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबिल.' इसके टाइटल पर जबलपुर के क्रिश्चियन समाजसेवी  को आपत्ति हो गई उनका मानना है कि करीना कपूर ने प्रेगनेंसी बाइबल में जो बाइबिल शब्द का उपयोग किया है वह गलत है और इससे ईसाई समाज की भावनाएं आहत हुई हैं. इस शब्द को टाइटल में लिखने से जबलपुर के क्रिस्टोफर एंथनी ने आपत्ति जताते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है. इसमें कोर्ट ने करीना कपूर एवं पुस्तक बेचने वालों से जवाब मांगा है.

प्रेगनेंसी की तुलना बाइबिल से कैसे की जा सकती है?

जबलपुर के किरश्चन  समाजसेवी  क्रिस्टोफर एंथोनी का मानना है कि सिर्फ पुस्तक के प्रचार के लिए ही इस तरह ईसाई धर्म की पवित्र किताब का नाम टाइटल में लेकर करीना कपूर ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह कदम उठाया है. क्रिस्टोफर एंथोनी का कहना है कि बाइबिल पूरी दुनिया मे ईसाई घर्म की पवित्र पुस्तक है और करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी की तुलना बाइबिल से करना गलत है. इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. 

करीना कपूर खान को जारी हुआ नोटिस

हाई कोर्ट पहुंचने के पहले एंथोनी ने सारी कोशिशें की. सबसे पहले वह करीना के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए थाने के चक्कर लगाते रहे लेकिन पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को नहीं समझा और उनकी FIR दर्ज नहीं की उसके बाद क्रिस्टोफर निचली अदालत की शरण में गए लेकिन वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली हार कर क्रिस्टोफर ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है उनकी बात और तर्कों को सुनकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने करीना कपूर खान  को नोटिस जारी किया है. ताकि करीना कपूर साबित कर सके कि उन्होंने  धार्मिक भावनाओं को आहत न करते हुए, क्यों अपनी किताब का टाइटल में करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबिल का इस्तेमास किया.

याचिकाकर्ता की बात सुनने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने फिल्म अभिनेत्री और लेखिका करीना कपूर खान से जवाब मांगा है और  उनको नोटिस जारी किया है. क्रिस्टोफर एंथोनी ने इस पुस्तक के विक्रय पर रोक लगाने की भी मांग की है इसीलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पुस्तक को ऑनलाइन बेचने वाली कंपनियों को भी पक्षकार बनाते हुए नोटिस भेज कर जवाब मांगा है.

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