फिल्ममेकर विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जानें क्या है मामला

फिल्ममेकर विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को 30 करोड़ के कथित धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. 

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फिल्ममेकर विक्रम भट्ट की पत्नी श्र्वेतांबरी भट्ट को 30 करोड़ के कथित धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. दरअसल, राजस्थान पुलिस ने कपल को गिरफ्तार किया था. हालांकि केवल श्र्वेतांबरी भट्ट को जमानत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपराधिक मामलों का इस्तेमाल पैसे की वसूली के लिए नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 30 करोड़ के कथित धोखाधड़ी से जुड़े मामले में गिरफ्तार फिल्ममेकर विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम जमानत देने का आदेश दे दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि जांच एजेंसी हर संबंधित व्यक्ति को जेल में नहीं डाल सकती. 

वकील ने पूछा कि आखिर यह क्या हो रहा है. इस पर विरोधी पक्ष ने कहा कि मामला साधारण नहीं है और इसमें 30 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है. मामले की सुनवाई कर रही पीठ में CJI सूर्य कांत के साथ बैठे जस्टिस जॉयमाला बागची ने टिप्पणी की कि आपराधिक मामलों का इस्तेमाल पैसे की वसूली के लिए नहीं किया जा सकता. इसके बाद अदालत ने नोटिस जारी करते हुए विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को जमानत बांड भरने की शर्त पर तत्काल अंतरिम जमानत देने का निर्देश दिया है. साथ ही अदालत ने इंदिरा एंटरटेनमेंट एलएलपी के मालिक को मामले में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाने का भी आदेश दिया है. वहीं अगली सुनवाई अगले गुरुवार के लिए होगी. 

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