दिल्ली हाई कोर्ट ने वरुण धवन के पर्सनैलिटी राइट्स को दी सुरक्षा, एआई डीपफेक्स हटाने के दिए आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने वरुण धवन के पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है. साथ ही उनके एआई जनरेटेड डीपफेक वीडियो और तस्वीरों को हटाने के आदेश दिए हैं.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
दिल्ली हाई कोर्ट ने वरुण धवन के पर्सनैलिटी राइट्स को दी सुरक्षा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा करते हुए एक बड़ा आदेश जारी किया है. कोर्ट ने उनके नाम पर बिना अनुमति के बनाए गए एआई जनरेटेड डीपफेक वीडियो और गलत तरीके से बेची जा रही मर्चेंडाइज पर रोक लगा दी है. 29 मई को जस्टिस ज्योति सिंह ने वरुण धवन की याचिका पर अंतरिम राहत देते हुए अलग-अलग वेबसाइटों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश दिया कि वे वरुण के पर्सनैलिटी राइट्स का दुरुपयोग न करें. 

डीपफेक पर कोर्ट की चिंता

कोर्ट ने एआई जनरेटेड डीपफेक्स को हटाने का आदेश दिया है, जिनमें वरुण धवन को एक्ट्रेसेस के साथ अनुचित स्थितियों में दिखाया गया है. साथ ही, उन ई-कॉमर्स लिस्टिंग्स को भी हटाने का निर्देश दिया है जो बिना अनुमति के उनके नाम पर सामान बेच रही थीं.

ये भी पढ़ें: कौन है मीनाक्षी शेषाद्रि का बेटा? हार्वर्ड से की है पढ़ाई, देखने में रणवीर और ऋतिक जैसा हैंडसम

कोर्ट ने खास तौर पर उन एआई-जनरेटेड डीपफेक वीडियो पर चिंता जताई जिनमें वरुण को अपनी एक्ट्रेसेस के साथ अनुचित और अश्लील स्थितियों में दिखाया गया है. जस्टिस सिंह ने कहा, 'ऐसी घटिया सामग्री एक्टर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है और जनता को गुमराह कर सकती है.'

Advertisement

वरुण धवन ने अपनी याचिका में बताया कि कुछ लोग उनके नाम और सिग्नेचर का ट्रेडमार्क होने के बावजूद उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. ई-कॉमर्स साइट्स पर उनके नाम की मर्चेंडाइज बेची जा रही थी, जबकि कुछ बुकिंग एजेंसियां झूठा दावा कर रही थीं कि वे वरुण को इवेंट्स में परफॉर्म करने के लिए बुक कर सकती हैं.

गूगल, मेटा और एक्स को दिए निर्देश

कोर्ट ने गूगल, मेटा और एक्स को निर्देश दिया कि वे उल्लंघन करने वाले यूजर्स की बेसिक सब्सक्राइबर जानकारी उपलब्ध कराएं. साथ ही, अगर वरुण नई उल्लंघन वाली सामग्री की सूचना देते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 36 घंटे के अंदर उसे हटाना होगा.

Advertisement

वरुण धवन के वकील सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने कोर्ट में कहा कि अभिनेता के पर्सानालिटी राइट्स और नाम का अनधिकृत इस्तेमाल उनकी छवि को खराब कर रहा है. कोर्ट ने इन सभी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाते हुए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है.

Featured Video Of The Day
सूर्या मर्डर केस पर बोले योगी, कहा-'दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी बर्दाश्त नहीं…'