एआर रहमान ने दी 24 घंटे की चेतावनी, आपत्तिजनक कंटेंट शेयर करने वालों को भेजा कानूनी नोटिस 

ए.आर. रहमान ने एक्स पर चार पन्नों के कानूनी नोटिस को शेयर किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगर तलाक के बारे में आपत्तिजनक कंटेंट उनके संबंधित प्लेटफॉर्म से नहीं हटाए गए तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

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एआर रहमान ने भेजा नोटिस
नई दिल्ली:

ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो के तलाक की घोषणा के बाद से दोनों सुर्खियों में बनी हुई हैं. इस बीच उनकी निजी जिंदगी को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट शेयर करने वालों को रहमान ने कानूनी नोटिस भेजा है. रहमान और सायरा बानो के तलाक को लेकर कई तरह के कंटेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसे लेकर रहमान ने आपत्ति जताया है और ऐसी खबरों को शेयर करने वालों को कानूनी नोटिस भेजा है. नोटिस के अनुसार, सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत बातों और अफवाहों की भरमार हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचा है और उनके परिवार को भावनात्मक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

कानूनी नोटिस में चेतावनी दी गई है कि अगर तलाक के बारे में आपत्तिजनक कंटेंट उनके संबंधित प्लेटफॉर्म से नहीं हटाए गए तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. ए.आर. रहमान ने एक्स पर चार पन्नों के कानूनी नोटिस को शेयर किया है जिसमें लिखा है, "मेरे क्लाइंट ए.आर. रहमान के निर्देश पर मैं संबंधित लोगों को नोटिस जारी करता हूं. मेरे क्लाइंट ने कुछ दिन पहले अपने एक्स के माध्यम से तलाक के बारे में सूचित किया.

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"कुछ समाचार पत्रों ने इस खबर को पब्लिश किया और साथ ही कपल के ज्वाइंट बयान भी लगा दिए. कई जगह ये खबरें और ऐसे इंटरव्यू चलाए गए, जो एकदम गलत और झूठे थे. मेरे क्लाइंट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे के साथ सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें फैलाई गईं और उन्हें बदनाम करने के लिए गलत रास्ते अपनाए गए. सोशल मीडिया पर ऐसे प्लेटफॉर्म के संचालकों को यह समझना चाहिए.

"ऐसे लोगों को यह चेतावनी दी जाती है कि वे अपमानजनक कंटेंट शेयर न करें और उन्हें परेशान करने में शामिल न हों या अन्य लोगों को ऐसा करने के लिए न उकसाएं. मेरे कलाइंट ने घृणा फैलाने वालों और अपमानजनक कंटेंट शेयर करने वालों को अगले एक घंटे और अधिकतम 24 घंटे की अवधि के भीतर आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए सूचित किया है."

इसमें चेतावनी दी गई है कि ऐसा न करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 के तहत उचित आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया जाएगा. ऐसी स्थिति में अपराधियों को दो साल की जेल की सजा दी जा सकती है. इसमें कहा गया है कि यह नोटिस "विशेष रूप से यूट्यूब, एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक के साथ ऑनलाइन समाचार पोर्टल समेत अन्य पर भी लागू होता है".

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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