दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के बर्खास्त अध्यक्ष सुरेश कलमाडी तथा अन्य लोगों के खिलाफ खेल परियोजनाओं में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी करने और साजिश रचने के लिए आरोप तय करने की तिथि 4 फरवरी तय की है।
                                            
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                                                                                नई दि्ल्ली: 
                                        दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के बर्खास्त अध्यक्ष सुरेश कलमाडी तथा अन्य लोगों के खिलाफ खेल परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार से राजकोष को 90 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने, धोखाधड़ी करने और साजिश रचने के लिए आरोप तय करने की तिथि 4 फरवरी तय की है।
सीबीआई की विशेष न्यायाधीश रविन्दर कौर ने आरोप तय करने की तारीख आगे बढ़ाते हुए कहा कि कोई भी आदेश देने से पहले उन्हें मामले के सभी दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए और समय चाहिए। विशेष न्यायाधीश ने इस अदालत का प्रभार 2 जनवरी को संभाला।
उनके पूर्ववर्ती न्यायाधीश ने आरोप तय करने का आदेश दिया था, लेकिन उनका तबादला हो गया। सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप औपचारिक रूप से तय करने के लिए आज की तारीख तय की गई थी। अदालत ने 21 दिसंबर, 2012 को कलमाडी, आयोजन समिति के महासचिव ललित भनोट सहित नौ अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए थे। धोखाधड़ी और साजिश रचने के अलावा आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता के तहत जालसाजी तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत भी आरोप तय किए जाएंगे।
                                                                        
                                    
                                सीबीआई की विशेष न्यायाधीश रविन्दर कौर ने आरोप तय करने की तारीख आगे बढ़ाते हुए कहा कि कोई भी आदेश देने से पहले उन्हें मामले के सभी दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए और समय चाहिए। विशेष न्यायाधीश ने इस अदालत का प्रभार 2 जनवरी को संभाला।
उनके पूर्ववर्ती न्यायाधीश ने आरोप तय करने का आदेश दिया था, लेकिन उनका तबादला हो गया। सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप औपचारिक रूप से तय करने के लिए आज की तारीख तय की गई थी। अदालत ने 21 दिसंबर, 2012 को कलमाडी, आयोजन समिति के महासचिव ललित भनोट सहित नौ अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए थे। धोखाधड़ी और साजिश रचने के अलावा आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता के तहत जालसाजी तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत भी आरोप तय किए जाएंगे।
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