सुप्रीम कोर्ट ने आधार के इस्तेमाल को लेकर केंद्र, राज्यों और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है याचिका में आधार को सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर यूज करने और अन्य प्रमाणों के रूप में रोकने की मांग की गई है याचिकाकर्ता ने आधार के जन्मतिथि, निवास और नागरिकता प्रमाण के रूप में यूज को कानूनी सीमा से बाहर बताया