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पीपीएफ कैलकुलेटर

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक लंबी अवधि का निवेश विकल्प है, जो निवेश की गई राशि पर एक निश्चित ब्याज़ दर और रिटर्न देता है. यह टैक्स बचाने और गारंटीड रिटर्न के लिए एक सुरक्षित निवेश का ऑप्शन है. पीपीएफ कैलकुलेटर उपयोगकर्ताओं को निवेश की गई राशि के आधार पर मैच्योरिटी अमाउंट की गणना करने में मदद करता है.

पीपीएफ क्या है?

पीपीएफ को पहली बार 1968 में भारत में लागू किया गया था, इसका उद्देश्य निवेश और रिटर्न के लिए छोटे कन्ट्रीब्यूशन जुटाना था. इसे निवेश के तौर पर भी देखा जा सकता है, जो सालाना टैक्स को कम करते हुए सेवानिवृत्ति निधि जमा करने में सक्षम बनाता है.

टैक्स को कम करने और सुनिश्चित लाभ हासिल करने के लिए सुरक्षित निवेश विकल्प की तलाश करने वाला कोई भी व्यक्ति पीपीएफ खाता खोल सकता है.

इससे मिलने वाले रिटर्न और ब्याज़ पर टैक्स नहीं लगता है. इसके तहत, एक पीपीएफ खाता खोलना है और साल के दौरान की गई कोई भी जमा धारा 80सी के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य है.

पीपीएफ के लाभ

पीपीएफ थोड़े जोखिम उठाने वाले लोगों के लिए बेहतरीन निवेश विकल्पों में से एक है. पीपीएफ सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है और निवेश का बाजार से कोई संबंध नहीं है. नतीजतन, यह सुरक्षित निवेश के लिए लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए गारंटीड रिटर्न देता है. पीपीएफ खाते निवेशक के पोर्टफोलियो में विविधता लाते हैं, क्योंकि उनका रिटर्न निश्चित होता है. वे टैक्स बचत के लाभ भी देते हैं.

पीपीएफ की गणना के लिए प्रयोग किया जाने वाला फॉर्मूला

यदि कोई व्यक्ति पीपीएफ में 15 साल के लिए 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज़ दर पर निवेश करता है और हर साल 1,50,000 रुपये का निवेश करता है, तो परिपक्वता राशि क्या होगी?

पीपीएफ रिटर्न की गणना करने का फॉर्मूला: F = P [({(1+i) ^n} -1)/i]

जहां,

- एफ (F) मैच्योरिटी पर कुल राशि को बताता है.

- पी (P) वार्षिक किश्तों में भुगतान की गई राशि को दिखाता है (हर साल 1,50,000 रुपये)

- आई (i) ब्याज़ दर (हर साल 7.1 प्रतिशत) बताता है.

- एन (n) सालों की कुल संख्या (15 वर्ष) को दर्शाता है.

सूत्र और इन उदाहरण के आधार पर, उस अवधि के अंत में परिपक्वता राशि 40,68,209 रुपये होगी.

पीपीएफ कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें?

PPF कैलकुलेटर आपको निवेश की गई राशि और अवधि के आधार पर रिटर्न का अनुमान देकर आपके वित्तीय लक्ष्य की योजना बनाने में मदद करता है. कैलकुलेटर एक मानक प्रक्रिया के रूप में कुल रिटर्न की गणना करने के लिए 15 साल के कार्यकाल और प्रचलित ब्याज़ दर का उपयोग करता है.

पीपीएफ निकासी नियम

पीपीएफ खाते से पूरी तरह से मैच्योरिटी पर, या खाता चलाने के 15 साल बाद ही पूरे पैसे निकाले जा सकते हैं. 15 साल के बाद, खाताधारक ब्याज़ सहित पीपीएफ खाते में पूरी शेष राशि निकाल सकता है, और खाता बंद किया जा सकता है.

हालांकि, अगर पीपीएफ धारकों को किसी आपात स्थिति के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो योजना शुरू होने के सातवें साल में या खाते के छह साल पूरे होने के बाद आंशिक निकासी की अनुमति देती है.

पीपीएफ को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. क्या मैं 15 साल बाद पूरी पीपीएफ राशि निकाल सकता हूं?

एक खाताधारक 15 साल बाद अपनी पीपीएफ राशि पूरी तरह निकाल सकता है.

2. क्या मैं अपना पीपीएफ खाता ट्रांसफर कर सकता हूं?

पीपीएफ खाते अधिकृत बैंकों और डाकघरों के बीच हस्तांतरणीय हैं. इस हालात में पीपीएफ खाते को एक कन्टीन्यू खाता माना जाएगा.

3. 15 साल बाद मुझे कितनी राशि मिलेगी?

यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितना पैसा निवेश किया है.

उदाहरण के लिए : आपकी मैच्योरिटी 15 साल बाद मिलती है (यदि आपने पीपीएफ में 15 साल के लिए मौजूदा 7.1 प्रतिशत की दर से हर साल की शुरुआत में ही 1,50,000 रुपये का निवेश किया है) तो मैच्योरिटी के वक्त आपको 40,68,209 रुपये मिलेंगे.

4. क्या मैं 15 साल से पहले पीपीएफ राशि निकाल सकता हूं?

PPF की मैच्योरिटी अवधि 15 साल है, जिसके बाद आप यह तय कर सकते हैं कि आपके खाते से पैसा निकालना है या नहीं.

खाता परिपक्व होने से पहले आंशिक निकासी की अनुमति है, लेकिन खाता खोलने के छठे वित्तीय वर्ष के बाद और केवल विशेष परिस्थितियों में.

5. पीपीएफ खाता कैसे खोलें?

पड़ोस के डाकघर या उप-डाकघर से आवेदन पत्र लें. फॉर्म को पूरा भरें, फिर इसे आवश्यक केवाईसी (अपने ग्राहकों को जानें) कागजी कार्रवाई और खाता खोलने के लिए एक पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ भेजें.

पोस्ट ऑफिस पीपीएफ खाता 500 रुपये की शुरुआती जमा राशि के साथ खोला जा सकता है.

6. क्या पीपीएफ राशि पर टैक्स लगता है?

1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80सी एक वित्त वर्ष में पीपीएफ खाते में 1.5 लाख जमा करने तक टैक्स से छूट देती है.

दूसरी छूट आपके पीपीएफ निवेश पर मिलने वाले ब्याज़ से संबंधित है, तो उत्तर है, नहीं. पीपीएफ ब्याज़ पर टैक्स नहीं लगता है.

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