केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने शनिवार को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व महासचिव ललिट भनोट एवं कोषाध्यक्ष रहे एम. जयचंद्रन को जमानत दे दी।
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नई दिल्ली:
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने शनिवार को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व महासचिव ललिट भनोट एवं कोषाध्यक्ष रहे एम. जयचंद्रन को जमानत दे दी।
भनोट आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी के करीबी माने जाते हैं। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश तलवंत सिंह ने भनोट को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश दिया।
जयचंद्रन को दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश दिया गया। कलमाड़ी, जयचंद्रन और भनोट को खेलों के आयोजन से जुड़े एक ठेके में अनियमितता बरतने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
कलमाड़ी को गुरुवार को नौ महीने के बाद जमानत पर रिहा किया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कलमाड़ी और भनोट सहित नौ लोगों और दो कम्पनियों के खिलाफ बीते वर्ष मई में आरोप पत्र दाखिल किया था।
भनोट आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी के करीबी माने जाते हैं। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश तलवंत सिंह ने भनोट को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश दिया।
जयचंद्रन को दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश दिया गया। कलमाड़ी, जयचंद्रन और भनोट को खेलों के आयोजन से जुड़े एक ठेके में अनियमितता बरतने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
कलमाड़ी को गुरुवार को नौ महीने के बाद जमानत पर रिहा किया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कलमाड़ी और भनोट सहित नौ लोगों और दो कम्पनियों के खिलाफ बीते वर्ष मई में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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