उत्तराखंड सरकार ने होमस्टे नीति में बदलाव कर इसे केवल स्थाई निवासियों के लिए सीमित करने का निर्णय लिया है नई नीति के तहत बाहरी व्यक्ति जो स्थाई निवासी नहीं हैं, उन्हें होमस्टे योजना का लाभ नहीं मिलेगा लीज पर ली गई जमीन या केयरटेकर के नाम पर होमस्टे रजिस्टर नहीं होंगे और सब्सिडी भी नहीं मिलेगी