इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजगंज के चंद्रेश को उम्रकैद की सजा रद्द करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज किया पीड़िता की उम्र विवादित रही, मेडिकल परीक्षण में उसकी उम्र लगभग 20 साल बताई गई, नाबालिग होने का सबूत नहीं मिला कोर्ट ने कहा कि यदि पीड़िता बालिग थी तो पॉक्सो और आईपीसी की धारा 376 के तहत आरोपी को दोषी ठहराना गलत होगा