SC ने तेलुगु अभिनेत्री प्रत्युषा की मौत मामले में गुडिपल्ली सिद्धार्थ रेड्डी की दोषसिद्धि बरकरार रखी है अदालत ने सिद्धार्थ रेड्डी को चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है कोर्ट ने बलात्कार के आरोप को असिद्ध बताते हुए ज़हर सेवन और सुसाइड पैक्ट को दंडनीय माना है