सुप्रीम कोर्ट ने मालदा मामले की 12 एफआईआर की जांच एनआईए को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सौंप दी है. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया कि जांच से जुड़ी सभी सामग्री तुरंत एनआईए को सौंपे. एनआईए को नए अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा जांच का पूरा अधिकार दिया गया है.