स्वतंत्र भारत में लोकसभा स्पीकर को पद से हटाने के लिए अब तक चार बार प्रस्ताव लाया गया है संविधान के अनुच्छेद 94 (c) के तहत लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव सदन में पारित होना आवश्यक है पहली बार लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ प्रस्ताव 1954 में लाया गया था लेकिन खारिज हो गया था