SC ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के मामले में पुनर्वास के लिए कैंप लगाने के निर्देश दिए. प्रभावित परिवारों को PM आवास योजना के तहत आवेदन में मदद की व्यवस्था करने को कहा गया. कोर्ट ने सरकार से 31 मार्च तक रिपोर्ट मांगी है, जिसमें 2019 की पुनर्वास नीति के बारे में पूछा है.