मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने TRE 4 और 5 शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल नियम लागू करने का फैसला किया है. डोमिसाइल नियम के तहत केवल बिहार के स्थायी निवासी ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के पात्र होंगे. युवाओं ने स्थानीय भाषा, संस्कृति और रोजगार के अवसरों के संरक्षण के लिए डोमिसाइल लागू करने की मांग की थी.