यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने 2014 में मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH17 को रूस द्वारा मार गिराने का फैसला सुनाया है. कोर्ट ने यह भी पाया कि रूस ने यूक्रेनी बच्चों के अपहरण, नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और यौन हिंसा का इस्तेमाल किया है. रूस ने न्यायालय के फैसले को अमान्य बताया और पालन करने से इनकार किया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी ने भी रूस को दोषी ठहराया था.