इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव समय पर न कराने पर जवाब मांगा है. संविधान के अनुच्छेद 243E के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल अधिकतम पांच वर्षों का होता है जो बढ़ाया नहीं जा सकता. यूपी सरकार पंचायत चुनाव की तारीखों की अधिसूचना जारी करने की अंतिम जिम्मेदार है, आयोग केवल परामर्श देता है.