सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है मस्जिद समिति की याचिका पर कोर्ट ने रजिस्ट्री से वैध याचिकाकर्ता की पहचान करने को कहा है हिंदू पक्ष के वकील ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश का विरोध करते हुए ट्रायल रोकने का आग्रह किया था