इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल में रमजान के दौरान नमाजियों की संख्या सीमित करने के आदेश पर सख्त रुख अपनाया है कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करना उचित नहीं और अधिकारी इस्तीफा दें या तबादला कराएं कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए समय दिया और अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की गई है