CBI कोर्ट, इंदौर ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2008 में फर्जीवाड़ा करने वाले दस आरोपियों को दोषी करार दिया है आरोपियों को पांच साल की कठोर कारावास की सजा और तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है यह मामला व्यापम द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था