उल्हासनगर कोर्ट ने कथित लव जिहाद मामले में आरोपी पति इमरान शेख और उसके दो भाइयों को जमानत दे दी बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि आठ साल पुरानी शादी और तीन बच्चे होने के कारण लव जिहाद का आरोप निराधार है विवाद इमरान शेख की दूसरी शादी के बाद शुरू हुआ, जिससे पहली पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई