महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने का नया नियम लागू किया है। मराठी न जानने वाले चालकों के लाइसेंस और परमिट रद्द किए जाने की संभावना है, जो एक मई से प्रभावी होगा। मुंबई डब्बेवाला एसोसिएशन और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इसका समर्थन करते हुए मराठी सीखने पर जोर दिया है।