छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना पेनेट्रेशन ‘रेप’ नहीं, ‘रेप का प्रयास है’
Madhya Pradesh Chhattisgarh
Updated: Feb 18, 2026
Summary is AI-generated, newsroom-reviewed
- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केवल जननांग रगड़ने की घटना को बलात्कार नहीं बल्कि बलात्कार का प्रयास माना है
- मेडिकल रिपोर्ट में हाइमन सुरक्षित पाया गया जबकि वल्वा में लालिमा और मानव शुक्राणु की पुष्टि हुई थी
- आरोपी को धारा 376(1) की सजा रद्द कर धारा 376/511 के तहत साढ़े तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है
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