सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर अपने हालिया आदेश में बदलाव करने से साफ इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने NGO की याचिका पर सुनवाई करने के बजाय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट जाने की सलाह दी NGO ने अदालत से कहा था कि आदेश आवारा कुत्तों की सामूहिक हत्या की अनुमति नहीं देता है