SC में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है, उनके वकील ने बयानों का हवाला दिया पवन खेड़ा के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है क्योंकि वह कानून से फरार होने की संभावना नहीं रखते हैं सिंघवी ने HC के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि धारा 339 जमानती अपराध है और इसे FIR में शामिल नहीं किया गया है