सुप्रीम कोर्ट ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने सबूतों के प्रथम दृष्टया आकलन के आधार पर सजा पर रोक का कोई आधार नहीं माना है. खासतौर पर तरुण तेजपाल के ईमेल और मैसेज को देखते हुए सजा पर रोक लगाने से इनकार किया गया है.